सरकार: Aadhaar कैंसिल करने की व्यवस्था नहीं, आधार को डेथ सर्टिफिकेट से करेंगे लिंक
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Aadhaar Latest News: आधार कार्ड हमारी जिंदगी का एक ऐसा जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हमारे कई काम अधूरे हैं. चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात हो, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना हो या फिर कोरोना की वैक्सीन ही क्यों न लगवानी हो, हर जगह आधार की जरूरत होती है. बैंक के ज्यादातर कामों के लिए, घर घरीदने से लेकर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने तक सभी जगह आधार की जरूरत होती है.
व्यक्ति की मृत्यु के बाद Aadhaar का क्या होगा?
लेकिन हम यहां पर आधार से मिलने वाली सुविधाओं या उसकी जरूरत की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर ये बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आधार का क्या होता है. दरअसल इस सवाल का जवाब खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में दिया है. उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
Aadhaar कैंसिल करने की व्यवस्था नहीं: सरकार
चंद्रशेखर ने बताया कि फिलहाल किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है. हालांकि उन्होंने लोकसभा में बताया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन के मसौदे पर UIDAI से सुझाव मांगे थे. ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मृतक का आधार लिया जा सके.
आधार को डेथ सर्टिफिकेट से लिंक करेंगे
वर्तमान में, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के कस्टोडियन या संरक्षक हैं. आधार को डिएक्टिवेट करने के लिए रजिस्ट्रार से मृत व्यक्तियों का आधार नंबर लेने का अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है. लेकिन एक बार इन संस्थाओं के बीच आधार नंबर शेयर करने का फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद रजिस्ट्रार मृतक के आधार नंबर को निष्क्रिय करने के लिए UIDAI के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे. आधार को डीएक्टिवेट करने या फिर इसके डेथ सर्टिफिकेट से लिंक करने से आधार मालिक की मृत्यु के बाद इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा.
पिछले महीने, UIDAI ने अपने घर पर ही पोस्टमैन के जरिए अपने आधार नंबर के साथ जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और UIDAI ने डाकियों को आधार कार्डधारकों के मोबाइल नंबर अपडेट करने की अनुमति देने की व्यवस्था की है.