बिना किसी जुर्माने के इनकम रिटर्न (ITR फाइलिंग) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 यानी आज है। करदाता आईटीआर दाखिल करने और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए विभाग के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं, जो आज पूरे दिन खुला रहता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के अनुसार, जो कोई भी देर से आईटीआर दाखिल करता है, उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
इस समस्या का सामना करते हुए,
यदि छोटे करदाताओं की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 31 अगस्त की समय सीमा नजदीक आने के साथ, कई करदाताओं में कर दाखिल करने की होड़ मच गई है। लेकिन कई करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने किसी भी कारण से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया था, उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। साथ ही अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की।
आईटीआर फाइलिंग पोर्टल डाउन
यूजर अमित शर्मा ने लिखा आईटीआर फाइलिंग पोर्टल डाउन है कृपया बताएं यह कब ठीक होगा? एक अन्य उपयोगकर्ता प्रकाश ने लिखा कि वेबसाइट दो दिनों से बंद है और उस तक पहुंचना मुश्किल है। हमें टैक्स कैसे देना चाहिए? कृष्णा अरोड़ा ने लिखा, पेज अभी लोड हो रहा है, आईटीआर नहीं भर सकता, हर बार लॉगइन संबंधी दिक्कत आ रही है। आईटीआर से जुड़े ट्विटर पर ‘आईटीआर पोर्टल स्लो’, ‘लेट फीस माफ करें’, ‘आईटीआर डेडलाइन बढ़ाएँ’ ट्रेंड कर रहे हैं।
ये है सरकार का पूरा प्लान
हालांकि वित्त सचिव पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार की आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. वित्त सचिव ने पिछले दिनों कहा था कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आईटीआर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. आपको बता दें कि अब तक के अपडेट के मुताबिक इस बार 6 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है