'किड्स पैन कार्ड' अपने बच्चे के लिए बनवाएं, जाने 4 स्टेप में समझें आवेदन और फीस का पूरा प्रोसेस
नाबालिग के अभिभावक पहचान के सर्टिफिकेट के रूप में आधार कार्ड या राशन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जमा कर सकते हैं. आप चाहें तो मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, डाकघर पासबुक, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज या मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत में कई तरह के सरकारी लाभ या कई तरह के काम के लिए एक स्थायी खाता संख्या या परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड का होना जरूरी है. सरकारी या प्राइवेट कंपनियों द्वारा दी जाने वाली अधिकांश वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन कार्ड सबसे आवश्यक दस्तावेजों में से एक है. अधिकांश कामकाजी लोगों के पास पैन कार्ड होता है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) खाता खोलने के लिए इसकी जरूरत होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
बैंक खाता खोलने, डीमैट खाता खोलने, लोन लेने, संपत्ति खरीदने, बांड में निवेश करने और सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य वित्तीय सुविधाओं के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. इस दस्तावेज़ को वैध पहचान प्रमाण के रूप में भी स्वीकार किया जाता है. माता-पिता आमतौर पर बच्चों के लिए पैन कार्ड बनाते हैं यदि वे अपने बच्चे को अपने निवेश में नॉमिनी के रूप में शामिल करना चाहते हैं. यदि वे बच्चे के नाम पर निवेश कर रहे हैं तो वे किड्स पैन कार्ड के लिए भी आवेदन करते हैं.
आमतौर पर, कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होने पर पैन कार्ड बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अपना बैंक खाता खोलता है. हालांकि, कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पैन कार्ड बना सकता है. लेकिन केवल बच्चे के माता-पिता ही अपने बच्चों की ओर से आवेदन कर सकते हैं.
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने का तरीका यहां दिया गया है:
स्टेप 1: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (NSDL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2:
आवश्यक विवरण दर्ज करेंचरण 3: 'नाबालिगों के लिए पैन कार्ड' बनाने के लिए दी गई कैटगरी का चयन करें
स्टेप 4: 107 रुपये के पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन पत्र जमा करें
यहां ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल माता-पिता ही अपने बच्चों के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने पर, आपको एक रसीद संख्या मिलेगी जिसके उपयोग से आप अपने पैन कार्ड आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं. आमतौर पर, पैन कार्ड वेरिफाई होने के 15 दिनों के भीतर आपके दिए गए पते पर पहुंच जाता है.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
सबसे पहले, नाबालिग बच्चे के माता-पिता के पते और पहचान के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. आपको आवेदक का पता और पहचान का प्रमाण भी देना होगा. नाबालिग के अभिभावक पहचान के सर्टिफिकेट के रूप में आधार कार्ड या राशन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जमा कर सकते हैं. आप चाहें तो मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, डाकघर पासबुक, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज या मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.