फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न पर 18% नहीं, बल्कि 5% जीएसटी लगेगा: Government

Update: 2024-12-26 04:56 GMT
Mumbai मुंबई : कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी को लेकर असमंजस और हंगामे के बीच, सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सिनेमाघरों में खुले रूप में परोसे जाने वाले पॉपकॉर्न पर 5% की दर से ही कर लगेगा, चाहे वह नमकीन हो, मसालेदार हो या कारमेलाइज्ड।
सूत्रों ने कहा, "आम तौर पर, पॉपकॉर्न को सिनेमाघरों में खुले रूप में परोसा जाता है और इसलिए जब तक प्रदर्शनी सेवा से स्वतंत्र आपूर्ति की जाती है, तब तक 'रेस्तरां सेवा' के लिए लागू 5% की दर से ही कर लगेगा।"
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