वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालो को राहत
अगर आप भी आमतौर पर विदेश यात्रा करते हैं और वहां क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है। पहले नए नियम को 1 जुलाई से लागू करने की बात थी. इसके तहत विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर एक जुलाई 2023 से टीसीएस शुल्क लगाने का प्रावधान था. इसके तहत अगर आपका क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च 7 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा। लेकिन अब सरकार ने इसे तीन महीने के लिए टाल दिया है.
टैक्स नहीं कटेगा
सरकार ने कहा कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में खर्च करना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत नहीं आएगा। इसलिए इस पर टैक्स की कोई कटौती नहीं होगी. एलआरएस के तहत यात्रा व्यय सहित भारत से विदेश भेजे गए धन पर 20 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस) के कार्यान्वयन को तीन महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यह नियम अब 1 अक्टूबर से लागू होगा.
1 अक्टूबर से लागू होगा नियम
1 अक्टूबर से विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्च पर टीसीएस लागू नहीं होगा। उच्च दर पर टीसीएस तभी लागू होगा जब उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भुगतान 7 लाख रुपये की सीमा से ऊपर है। वित्त विधेयक 2023 में सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर भारत से किसी अन्य देश में पैसा भेजने के साथ-साथ विदेशी यात्रा पैकेज खरीदने पर टीसीएस पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था।
7 लाख रुपये की सीमा हटाई गई
एलआरएस के तहत टीसीएस लगाने के लिए 7 लाख रुपये की सीमा हटा दी गई। ये संशोधन 1 जुलाई, 2023 से लागू होने थे. वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘विभिन्न पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के बाद, उपयुक्त बदलाव करने का निर्णय लिया गया है. सबसे पहले, यह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की राशि वाले विदेशी यात्रा टूर पैकेज के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे भुगतान किसी भी तरीके से किया गया हो।
मंत्रालय ने कहा, “संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का भी निर्णय लिया गया है।” वित्त मंत्रालय ने कहा कि विदेश यात्रा पैकेज खरीदने पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये के खर्च पर 5 फीसदी की दर से टीसीएस लगाया जाएगा. इस सीमा से अधिक खर्च होने पर ही 20 प्रतिशत की दर लागू होगी.