आबकारी नीति मामला : दिल्ली की अदालत ने ऑडिटर गोरंटला की जमानत याचिका पर फैसला टाला
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शराब नीति मामले में हाल ही में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक अदालत ने गोरंटला द्वारा दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को आदेश पारित करना टाल दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने गोरंटला की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और इसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार, गोरंटला तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एमएलसी के. कविता के पूर्व ऑडिटर हैं। जिनका नाम पहले ही मामले में घसीटा जा चुका है, उन्हें सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के अनुसार, उन्हें दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने, लागू करने और हैदराबाद स्थित थोक एवं खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
हाल ही में, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गोरंटला से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
--आईएएनएस