मुंबई: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने वाले ईपीएफओ सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि जमा करने या पीएफ खाते से पेंशन योजना में स्थानांतरित करने के लिए तीन महीने की समय सीमा की घोषणा की है। गुरुवार को इस आशय का सर्कुलर जारी किया गया। ज्ञात हो कि उच्च पेंशन के लिए कर्मचारियों/पेंशनरों के लिए नियोक्ताओं के साथ ऑनलाइन संयुक्त विकल्प जमा करने की समय सीमा जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि के भुगतान के मुद्दे के बारे में पता नहीं है, यदि भुगतान की जाने वाली राशि बहुत बड़ी है, तो उच्च पेंशन योजना से वापस लेने का विकल्प है। इन मुद्दों को स्पष्ट करते हुए जारी किए गए नवीनतम परिपत्र का विवरण इस प्रकार है.