EPFO fund: ईपीएफओ कोष में 16 करोड़ रुपये से अधिक जमा हुए

Update: 2024-07-15 03:03 GMT
 New Delhi  नई दिल्ली: केंद्र ने रविवार को कहा कि पिछले दो वर्षों में 27 प्रतिष्ठानों ने अपनी छूट वापस ले ली है, जिससे लगभग 30,000 कर्मचारी जुड़े हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत कोष में 1688.82 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई है। ये प्रतिष्ठान अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेहतर सेवाओं के कारण ईपीएफओ को अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) का सीधे प्रबंधन करने देना पसंद करते हैं। श्रम और
रोजगार मंत्रालय
ने कहा कि ईपीएफओ ने ईपीएफ अधिनियम के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए पिछले वर्ष कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा, दावों के तेजी से निपटान, रिटर्न की उच्च दर, मजबूत निगरानी और जुड़ाव में आसानी के साथ, ईपीएफओ द्वारा प्रतिष्ठानों और सदस्यों दोनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है।
जो प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के पीएफ कोष का प्रबंधन करना चाहते हैं, उन्हें ईपीएफ अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट लेनी होगी। 31 मार्च, 2023 तक, 1,002 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान थे, जो 31,20,323 सदस्यों के 3,52,000 करोड़ रुपये के कोष का प्रबंधन कर रहे थे।
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