दिल्ली सरकार को अस्थायी वित्तीय राहत, RBI ने तय की ₹890 करोड़ की WMA सीमा

दिल्ली सरकार को अस्थायी वित्तीय राहत

Update: 2026-01-10 03:55 GMT
Mumbai: रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के लिए वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) लिमिट 890 करोड़ रुपये तय की, ताकि उसे मिलने वाली रकम और पेमेंट में किसी भी टेम्पररी कमी को पूरा करने में मदद मिल सके। इस हफ़्ते की शुरुआत में, सेंट्रल बैंक ने दिल्ली सरकार के जनरल बैंकिंग बिज़नेस को चलाने के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (GNCTD) सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया, जो शुक्रवार, 09 जनवरी, 2026 से लागू होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बयान में कहा, "GNCTD के लिए WMA लिमिट 890 करोड़ रुपये तय की गई है, जो 09 जनवरी, 2026 से लागू होगी।" इसके अनुसार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिवाइज़्ड एग्रीगेट WMA लिमिट 60,118 करोड़ रुपये की मौजूदा लिमिट के मुकाबले 61,008 करोड़ रुपये होगी। WMA, RBI द्वारा केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाली रकम और पेमेंट में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले टेम्पररी एडवांस हैं।
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