नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए प्रासंगिक 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) 348 पर था। आयकर विभाग ने लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की गणना के लिए सीआईआई को अधिसूचित किया, जो अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषण जैसी संपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न होता है।
2022-23 के लिए CII संख्या 331 थी और 2021-22 के लिए यह 317 थी। CII को सालाना आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
किसी भी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री के समय पूंजीगत लाभ की गणना करते समय इसका उपयोग आमतौर पर 'अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत' की गणना के लिए किया जाता है।