क्या मृतक व्यक्ति के एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं पैसे या नहीं, जानें क्या हैं कानून

Update: 2024-04-02 07:24 GMT

यूटिलिटी न्यूज़: आजकल हर कोई बैंक खाता खुलवाता है. यह बैंक खाता खोलने के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसमें पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड शामिल है। लोगों को अक्सर इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। खाते से पैसे निकालने के लिए किसी को भी चेक दिया जा सकता है. इसे जारी कराने के लिए खाताधारक को बैंक जाने की जरूरत नहीं है. जिस व्यक्ति को चेक जारी किया जाता है वह स्वयं जाकर उसे बैंक में भुनाता है।

लेकिन एटीएम कार्ड से खाताधारक खुद एटीएम में जाकर पैसे निकालता है। ऐसा कई मौकों पर देखा गया है. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के अन्य सदस्य उसके एटीएम से कार्ड का पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह अवैध है? हमें बताइए।

ऐसा आमतौर पर अक्सर देखा जाता है. जब किसी के घर में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके परिवार वाले उसका अकाउंट संभालने लगते हैं. वे उसके एटीएम से पैसे भी निकालते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना कानूनी है? तो हम आपको बता दें कि बैंक इसकी इजाजत नहीं देते हैं.

किसी की मौत के बाद आप उसका एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते. मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालना कानूनी अपराध है। अगर बैंक को इस बारे में पता चल गया. तो बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. आपको सज़ा भी हो सकती है.

ऐसा नहीं है कि आप अपने मृत रिश्तेदार के खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन इसके लिए आपको नियम-कायदों का पालन करना होगा. सबसे पहले तो मृतक के नाम पर जो भी संपत्ति है. उसे अपना नाम ट्रांसफर करवाना है. तभी आप उसके खाते से पैसे निकाल सकते हैं. यदि आपका नाम मृत व्यक्ति के बैंक खाते में नामांकित व्यक्ति के रूप में दर्ज है।

फिर भी आपको इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी. ऐसा होने पर आपको बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होगा. जिसमें मृत व्यक्ति का पासबुक, खाते का टीडीआर, मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करना होगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं.

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