Business: यह NPS स्कीम 60 साल की उम्र तक आपको बना देगी करोडपति

मिलेगी ₹75,000 की पेंशन

Update: 2024-09-12 10:41 GMT

बिज़नेस: आप नौकरीपेशा हों या पेशेवर, रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। आपको अपनी रोजमर्रा और दूसरी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सवाल यह है कि एक प्राइवेट नौकरीपेशा या पेशेवर को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए कि 60 की उम्र में न सिर्फ उसके पास एकमुश्त अच्छा फंड हो बल्कि उसे हर महीने पेंशन भी मिले। नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसा ही विकल्प है जो रिटायरमेंट कॉरपस के साथ मासिक पेंशन की सुविधा देता है। एनपीएस दुनिया का सबसे सस्ता पेंशन उत्पाद है। यहां हम एक कैलकुलेशन से समझेंगे कि अगर आप 25 साल की उम्र से 10,000 रुपये मासिक निवेश करते हैं तो 60 की उम्र से आपके पास कितना कॉरपस होगा और आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यह कैलकुलेशन एनपीएस ट्रस्ट पेंशन कैलकुलेटर की मदद से किया गया है।

एनपीएस में मासिक निवेश: ₹10,000

60 वर्ष तक कुल योगदान: ₹42,00,000

निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%

परिपक्वता पर कुल राशि: ₹3,82,82,768 करोड़

वार्षिकी खरीद: 40% (₹1,53,13,107 करोड़)

एकमुश्त निधि: ₹2,29,69,661 करोड़

अनुमानित वार्षिकी दर: 6%

60 वर्ष की आयु से पेंशन: ₹76,566 प्रति माह

इस गणना के अनुसार, यदि आप 25 वर्षों में एनपीएस में ₹10,000 मासिक निवेश करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद ₹76,000 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही, आपको एकमुश्त राशि भी मिलेगी ₹2.29 करोड़. अगर आप 40 प्रतिशत एन्युटी लेते हैं (न्यूनतम इतना रखना जरूरी है) और एन्युटी दर 6 प्रतिशत सालाना है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको एकमुश्त 2.29 करोड़ रुपये मिलेंगे और 1.53 करोड़ रुपये एन्युटी में जाएंगे। अब इस एन्युटी राशि से आपको हर महीने करीब 76 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। एन्युटी राशि जितनी ज्यादा होगी, आपको उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी. एनपीएस में जमा राशि को निवेश करने की जिम्मेदारी PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दी जाती है। वे आपके निवेश को इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों के साथ-साथ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं।

एनपीएस: एन्युटी लेना जरूरी

एन्युटी आपके और बीमा कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी खरीदना जरूरी है. यह राशि जितनी ज्यादा होगी, पेंशन राशि उतनी ही ज्यादा होगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई राशि रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की बची हुई राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त कर कटौती का लाभ मिलता है। अगर आपने धारा 80सी में 1.5 लाख रुपये तक की सीमा पूरी कर ली है, तो आप इस अतिरिक्त कर लाभ का लाभ उठा सकते हैं।

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