इंपोर्ट-एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत, 30 जून तक बिना बांड भरे कर सकेंगे कारोबार

इस अंडरटेकिंग को पूरा करना.

Update: 2021-05-09 04:35 GMT

कोरोना संकट में केंद्र सरकार ने आयात और निर्यात (Import-Export) करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कारोबारियों को कस्टम अथॉरिटीज के पास बिना बॉन्ड भरे आयात और निर्यात करने की इजाजत दी है. कारोबारियों को यह सुविधा 30 जून तक मिलेगी. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ट्वीट कर यह जानकारी दी है. यह कदम कोरोना के चलते एग्जिम ट्रेड (EXIM Trade) में कोई देरी या रुकावट न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के इस फैसले से कारोबारी अब 30 जून तक बिना बॉन्ड जमा किए विदेशों से सामान आयात कर सकेंगे और विदेश सामान निर्यात कर सकेंगे. CBIC द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, 30 जून तक आयातकों और निर्यातकों को बॉन्ड के बदले में कस्टम अथॉरिटीज के पास महज एक अंडरटेकिंग देना होगा.
कारोबारियों ने की थी ये मांग


CBIC ने कहा कि कस्टम क्लीयरेंस के कुछ केस में कारोबारियों ने बॉन्ड के बदले अंडरटेकिंग स्वीकार करने का अनुरोध किया था. देश के कई हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन चलते कारोबारियों ने यह मांग की थी. बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लगाए गए हैं और आने वाले समय कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर चुकी है. लॉकडाउन लगाए जाने से कारोबारियों बिजनेस करने में मुश्किल हो रही थी.
15 जुलाई तक करना होगा ये काम
CBIC की सर्कुलर के मुताबिक, 30 जून तक कारोबारियों को कस्टम अथॉरिटीज के पास बॉन्ड की बजाय अंडरटेकिंग जमा कर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, कारोबारियों को 15 जुलाई 2021 तक इस अंडरटेकिंग को पूरा करना.


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