कारोबारियों की मिली बड़ी राहत, 31 मार्च तक भर सकेंगे GST वार्षिक रिटर्न
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का वार्षिक रिटर्न (Annual Retruns) भरने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दी
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का वार्षिक रिटर्न (Annual Retruns) भरने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दी. यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है. पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गयी थी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न-9 (GSTR-9) और जीएसटी रिटर्न-9सी (GSTR-9C) भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है. समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है.
GSTR-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है. GSTR-9C ऑडिट किये गये सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, भले ही यह 31 दिनों का अपेक्षाकृत छोटा विस्तार है, लेकिन कर पेशेवरों के लिये आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए पर्याप्त है.
कारोबारियों की मिली बड़ी राहत
केवल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुल वार्षिक टर्नओवर टैक्सपेयर्स के लिए वार्षिक रिटर्न भरना अनिवार्य है, रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट केवल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाना है.