PACL चिट फंड रिफंड न्यूज: अगर आपने भी पर्ल्स/PACL इंडिया लिमिटेड में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए है। सेबी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पीएसीएल समूह के निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है। समिति ने 19,000 रुपये तक के रिफंड वाले निवेशकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए 31 अक्टूबर तक दस्तावेज जमा करने को कहा है। समिति ने केवल उन्हीं निवेशकों को अपने मूल दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है जिनके आवेदन सत्यापित हो चुके हैं।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए संपत्ति निपटान की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। समिति ने विभिन्न चरणों में रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने साल 2016 में कमेटी का गठन किया था. सेबी की वेबसाइट पर प्रकाशित एक नोटिस के अनुसार, समिति ने रुपये को मंजूरी दे दी है। 17,001 और रु. 19,000 से अधिक दावों वाले निवेशकों से मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा गया है।
इसके लिए ऐसे निवेशकों को पात्र माना गया है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं। इसकी जानकारी सभी पात्र निवेशकों को एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी. बयान में कहा गया है कि मूल प्रमाणपत्र स्वीकार करने की सुविधा 1 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक खुली रहेगी। आपको बता दें कि पीएसीएल को पर्ल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले सेबी 15,000 रुपये तक का रिफंड दे रहा था.
रिफंड कब आना शुरू हुआ ?
आपको बता दें कि PACL निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू हुई थी. इस प्रक्रिया के तहत पहले 5,000 रुपये तक के दावों का निपटान किया जाता था. इसके बाद जनवरी-मार्च 2021 तक 10,000 रुपये तक के दावे वाले आवेदन स्वीकार किये गये. उसके बाद अप्रैल 2022 से सेबी रुपये मुहैया कराएगी. 10001 से रु. 15000 तक रिफंड के लिए आवेदन आमंत्रित। अभी 19 हजार रुपये तक रिफंड की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए निवेशकों से 31 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने को कहा गया है.