जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीन ने कारोबारियों के लिए अलर्ट जारी किया है। जीएसटीन ने कहा है कि जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे। जीएसटीएन ने करदाताओं से कहा, ''सरकार ने अब सभी करदाताओं के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है।'' इस तरह 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक लगाएगा।
बता दें कि पिछले साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कोविड महामारी के दौरान अनुपालन राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल सृजित करने पर रोक को निलंबित कर दिया था। बहरहाल, विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लंबित जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है।
जुलाई में कितना रहा कलेक्शन: बता दें कि जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन 1,16,293 करोड़ रुपए रहा। यह जून के मुकाबले अधिक है। जानकारी के मुताबिक इसमें सीजीएसटी 22,197 करोड़, एसजीएसटी 28,541 करोड़ रुपए और IGST 57,864 करोड़ (माल के आयात पर एकत्र किए गए 27,900 करोड़ रुपए सहित) रुपए और सेस 7,790 करोड़ (माल के आयात पर एकत्र 815 करोड़ रुपए सहित) है।