SBI को बड़ा झटका, RBI ने लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए वजह
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि 16 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश में यह जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक के अनुसार वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच एसबीआई के निगरानी संबंधी मूल्यांकन को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आदेश के अनुसार जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया। एसबीआई ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था।
आरबीआई ( Reserve Bank of India ) ने इसके बाद इस मामले में एसबीआई ( State Bank of India ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया। इससे पहले आरबीआई ने केरल स्थित कंपनी मुलामुत्तिल फाइनेंसियर्स लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी दी है। उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण संबंधी मानकों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।
यही नहीं बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने श्री कन्यका नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर 10.50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना अचल संपत्ति क्षेत्र को नए ऋण देने सहित निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि उसने रिजर्व बैंक के परिचालन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र को नए कर्ज दिए और जरूरी अनुमति के बिना एटीएम भी खोला गया। (