'कारपूलिंग ऐप्स पर कोई प्रतिबंध नहीं, संचालन के लिए कानूनी अनुमति की आवश्यकता है: परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी
कर्नाटक के परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने एक हालिया बयान में स्पष्ट किया है कि कारपूलिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इन ऐप्स को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां सुरक्षित करनी होंगी।
यह बयान टैक्सी और ऑटो एसोसिएशनों की ओर से कारपूलिंग ऐप्स के संचालन को बंद करने की मांग की पृष्ठभूमि में आया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे अवैध रूप से काम कर रहे हैं।
रामलिंगा रेड्डी ने इस मामले पर आगे की चर्चा के लिए कल सुबह 10 बजे कारपूल ऐप एग्रीगेटर्स के साथ एक बैठक निर्धारित की है।
कारपूलिंग क्या है?
पीक आवर्स के दौरान बेंगलुरु की सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए कारपूलिंग को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता था, कई आईटी कर्मचारी अपने घरों से काम पर जाने के लिए इन सेवाओं पर निर्भर थे।
हाल ही में, टैक्सी एसोसिएशनों ने चिंता व्यक्त की है कि कारपूलिंग सेवाएं उनकी दैनिक आय को प्रभावित कर रही हैं और उन्होंने औपचारिक रूप से सरकार से इस मुद्दे का समाधान करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, ऑटोरिक्शा चालक संघ के साथ टैक्सी संघों ने बेंगलुरु बंद का आयोजन किया और कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को मांगों का एक सेट प्रस्तुत किया। ऑटोरिक्शा चालकों द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में से एक बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध है।