बीयर, वाइन कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया

Update: 2023-05-13 10:13 GMT
सोचिए कैसा होगा, शुक्रवार की रात की पार्टी में आपको बार नहीं जाना पड़ेगा और ऑफिस बिल्डिंग में ही अपने साथियों के साथ पार्टी हो सकती है। अगर आपका ऑफिस गुरुग्राम या फरीदाबाद में है तो यह संभव है। हरियाणा सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि अब ऑफिस में ही 'बीयर' और 'वाइन' परोसना आसान हो जाएगा.दरअसल, हरियाणा सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी में बदलाव किया है। इस प्रकार, अब बड़े राज्य कार्यालय या कॉरपोरेट घराने अपने परिसर में बीयर, वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ बेच सकेंगे। साथ ही उन्हें रेडी-टू-ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेज बेचने की भी आजादी होगी।
इन कार्यालयों में सिर्फ शराब ही परोसी जाएगी
हरियाणा आयकर नीति 2023-24 में, सरकार ने कॉर्पोरेट कार्यालयों को मादक पेय परोसने के लिए लाइसेंस देने की योजना बनाई है, जिनका कार्यालय एक ही भवन या परिसर में कम से कम एक लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और लगभग 5000 कर्मचारी कार्यरत हैं।सरकार के इस फैसले से गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद जैसे शहरों को काफी फायदा होगा जहां कई कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं। कार्यालय 1 लाख वर्ग फुट जगह के मालिक या पट्टे पर ले सकते हैं।
पेय व्यापारियों को लाभ होगा
पेय कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वह एक ऐसे फैसले पर विचार कर रही हैं, जो राज्य, खासकर गुरुग्राम में मादक पेय पदार्थों की खपत में बड़ा बदलाव लाएगा। नई पॉलिसी में रेडी-टू-ड्रिंक एल्कोहल बेवरेज जैसे सॉफ्ट बियर, बीयर और वाइन पर टैक्स घटाया गया है।इसके साथ ही रेस्टोरेंट, पब और कैफे के बार लाइसेंस शुल्क में भी कमी की गई है। इस बारे में बीयर कैफे के संस्थापक राहुल सिंह का कहना है कि सालाना लाइसेंस फीस कम करने से रेस्टोरेंट, बार और पब इंडस्ट्री को उबरने में मदद मिलेगी.
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