फ्यूचर रिटेल के खिलाफ NCLT पहुंचा बैंक ऑफ इंड‍िया, याचिका दाखिल करने की अग्रिम सूचना दी

कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2016 की धारा-7 के तहत एक याचिका दाखिल करने की अग्रिम सूचना दी है.'

Update: 2022-04-14 17:46 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Bank of India Moves NCLT Against Future Retail : फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Limited) की मुश्‍क‍िलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अब बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल (Future Retail) के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में याचिका दायर की है. NCLT में दायर याचिका में फ्यूचर रिटेल के ख‍िलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अपील की गई है.

इस कारण अदायगी नहीं कर पाई कंपनी
अप्रैल की शुरुआत में फ्यूचर रिटेल की तरफ से बताया था कि वह अपने ऋणदाताओं को समय पर 5,322.32 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं कर सकी. कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि ऐसा अमेजन के साथ चल रहे मुकदमों और अन्य संबंधित मुद्दों के कारण हुआ.
याचिका दाखिल करने की अग्रिम सूचना दी
फ्यूचर रिटेल की तरफ से शेयर बाजार को बताया गया क‍ि 'बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने कंपनी के साथ किए गए समझौते के संदर्भ में देय धनराशि का भुगतान नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2016 की धारा-7 के तहत एक याचिका दाखिल करने की अग्रिम सूचना दी है.
फ्यूचर र‍िटेल ने कानूनी सलाह लेने की बात कही
फ्यूचर ग्रुप की फर्म ने कहा कि उसे याचिका की प्रति मिली है. इस पर कानूनी सलाह ली जा रही है. फ्यूचर र‍िटेल को कर्ज देने वाले ग्रुप के प्रमुख बैंक BOB ने पिछले महीने अखबार में सार्वजनिक नोटिस जारी कर फ्यूचर र‍िटेल ल‍िम‍िटेड की संपत्ति पर अपना दावा किया था.
बीओआई ने फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों के लेनदेन के प्रति जनता को सचेत भी किया था. एफआरएल सहित फ्यूचर समूह की कई कंपनियों ने 6 अगस्त, 2020 के रिजर्व बैंक के परिपत्र के संदर्भ में अपने ऋणदाताओं के साथ एक समझौता किया था. इसमें कोविड महामारी से संबंधित परेशानियों के मद्देनजर एक समाधान ढांचे की घोषणा की गई थी.


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