Delhi दिल्ली : वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को कोई सब्सिडी नहीं देता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जैविक कपास प्रमाणन में लगाए गए निराधार आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का आंकड़ा और अन्य गलत गणनाएँ निराधार हैं।
मंत्रालय ने आगे कहा कि एनपीओपी के तहत जैविक प्रमाणन केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। रिकॉर्ड के अनुसार (19 जुलाई 2025 तक), एनपीओपी के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित लगभग 19,29,243 किसानों को कवर करने वाले 4712 सक्रिय जैविक उत्पादक समूह हैं। ये उत्पादक समूह केवल कपास ही नहीं, बल्कि अनाज, दलहन, तिलहन, चाय, कॉफी, मसाले सहित विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में शामिल हैं। मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "इस प्रकार, ब्रीफिंग में उल्लिखित जैविक उत्पादक समूहों की संख्या गलत है। किसानों की संख्या के साथ-साथ, यह अनुमान लगाना भी भ्रामक है कि भारत के सभी जैविक उत्पादक समूह मध्य प्रदेश में स्थित हैं और केवल कपास का उत्पादन कर रहे हैं।"
यह उल्लेख करना उचित है कि कपास केवल उत्पादन स्तर तक ही एनपीओपी के अंतर्गत आता है। इसके बाद, जिनिंग, प्रसंस्करण आदि सहित उत्पादनोत्तर कार्य निजी प्रमाणीकरण के तहत किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि एनएबी द्वारा एपीडा के माध्यम से जैविक प्रमाणन कार्यक्रम पर तीसरे स्तर की जाँच की जाती है, जिसमें प्राप्त जोखिम मूल्यांकन/शिकायतों के आधार पर उत्पादक समूहों (आईसीएस) सहित संचालकों का अघोषित ऑडिट किया जाता है। यह ऑडिट एनएबी द्वारा गठित और एपीडा द्वारा समन्वित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है।
वाणिज्य मंत्रालय ने उल्लेख किया कि शनिवार को एक विपक्षी नेता द्वारा की गई प्रेस वार्ता में, जैविक प्रमाणन कार्यक्रम, एनपीओपी के विरुद्ध निराधार, अप्रमाणित और भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि किसी विशेष फसल/क्षेत्र/संचालकों के समूह के लिए देश की मजबूत नियामक प्रणाली के खिलाफ सामान्य आरोप केवल वैध नियामक संस्थाओं और भारत में व्यापक जैविक आंदोलन की विश्वसनीयता को कमजोर करने का काम करते हैं।