जम्मू : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), जम्मू ने आज जम्मू के शमाचक स्थित गुढ़ा सिंघू में 'वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान' (Financial Inclusion Saturation Campaign) की शुरुआत की। इसका उद्देश्य री-KYC (पुनः KYC) प्रक्रिया को आसान बनाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना और डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता को मजबूत करना है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और RBI के निर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा यह राष्ट्रव्यापी अभियान 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2026 तक चलेगा। इसका लक्ष्य री-KYC, सेंट्रल KYC (C-KYC), नामांकन (नॉमिनेशन) सुविधाओं और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाकर वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है।
इस अभियान का उद्घाटन RBI, जम्मू के क्षेत्रीय निदेशक प्रभाकर झा ने किया। इस अवसर पर RBI, J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उपस्थित लोगों में RBI की उप महाप्रबंधक विभा गुप्ता और राम स्वरूप; J&K बैंक के महाप्रबंधक अशोक गुप्ता, उप महाप्रबंधक चंद्रिका परिहार और क्लस्टर हेड निधि जम्वाल; जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ललित प्रकाश; तथा SBI के सहायक महाप्रबंधक और जम्मू जिले के लीड बैंक अधिकारी चंद्र मोहन भट शामिल थे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, RBI जम्मू के क्षेत्रीय निदेशक ने बैंकिंग सेवाओं के निर्बाध संचालन और बैंक खातों के सुचारू कामकाज के लिए री-KYC की औपचारिकताएं पूरी करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लाभार्थियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।
जम्मू के शमाचक स्थित गुढ़ा सिंघू एक प्रमुख स्थान है, जहां 'बाबा जित्तो झिरी मेला' के दौरान लाखों लोग और श्रद्धालु आते हैं। यह स्थान बड़ी संख्या में लोगों तक वित्तीय जागरूकता से जुड़े संदेश पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। यह शिविर J&K बैंक, गुढ़ा सिंघू द्वारा UTLBC J&K, J&K बैंक की वित्तीय समावेशन (FI) टीम और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कार्यालय, जम्मू के सहयोग से आयोजित किया गया था। आम जनता को सलाह दी गई है कि वे इस अभियान के दौरान अपनी नजदीकी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पास जाकर, अपने बैंक खातों का री-KYC पूरा कर लें। इसके लिए उन्हें अपना अद्यतन (अपडेटेड) पता और पहचान प्रमाण देना होगा।
Tags: