बिना इंटरनेट इस्तेमाल किए करें पीएफ खाते में 4 बदलाव, जानें सही तरीका

पीएफ खाते में 4 बदलाव

Update: 2021-03-21 12:14 GMT

अगर आप पीएफ अकाउंट है और आपकी सैलरी से हर महीने पैसे जमा हो रहे हैं तो आपको एक बात का जरूर ध्यान होना चाहिए कि इसमें आपकी पर्सनल जानकारी सही है या नहीं. कई बार लोगों की पर्सनल जानकारी में कुछ गलती है, ऐसे में जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे निकलवाने में दिक्कत होती है. इसलिए, आपको यह जांच कर लेनी चाहिए और उसे ठीक करवा लेना चाहिए. दरअसल, ईपीएफओ के अब सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन अभी भी पीएफ अकाउंट में किए जाने वाले कुछ पर्सनल जानकारी बदलाव सिर्फ ऑफिस से ही होते हैं.


आपके अकाउंट की पर्सनल डिटेल में कुछ बदलाव आप ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आपको पीएफ ऑफिस जाकर फॉर्म भरकर ही ये सब जमा करना होगा. ऐसे में जानते हैं कि आप अपनी कौन-कौन सी जानकारी में बिना ऑफिस जाए बदलाव नहीं कर सकते हैं. इन जानकारी को अपडेट करवाने के लिए आपको पीएफ ऑफिस में जाकर जॉइंट डिक्लेरेशन लेटर भरना होगा. इसमें नियोक्ता की ओर से भी आपकी जानकारी को सत्यापित किया होना आवश्यक है. जानते हैं ईपीएफओ से जुड़े ये खास नियम…


हाल ही में बदले थे नियम
दरअसल, ईपीएफओ ने पीएफ खातों (PF Accounts) की सिक्योरिटी को लेकर ये कदम उठाए हैं. पीएफ खाते को लेकर केवाईसी (KYC) के नाम पर फ्रॉड कर पैसे निकालने के कई मामले सामने आए हैं. इससे निपटने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया है और इसके लिए गाइडलाइंस जारी की थी. ईपीएफओ अब अपने मेंबर्स को ऑनलाइन नाम बदलने और प्रोफाइल में बड़े बदलाव करने की अनुमति नहीं देगा. अब नाम में बदलाव के लिए कागजी डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिसके बाद ही कोई बदलाव किया जा सकेगा.

वैसे अगर किसी नाम, उपनाम में बिना पहला लेटर बदले सुधार किया जाता है तो इसे छोटा बदलाव माना जाएगा. अगर मिडिल नाम या शादी के बाद सरनेम में बदलाव करना है तो आधार कार्ड में दिए गए नाम के आधार पर ही बदलाव होगा. लेकिन नाम में पूरा बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी और बड़े बदलाव में पूरा नाम बदलना शामिल है.

ऑनलाइन नहीं बदल सकते ये डिटेल
ऐसे में आप नाम में आंशिक बदलाव ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप जन्म तारीख, पिता का नाम या किसी अन्य सदस्य की डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो आप यह ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले ऑफिस जाना होगा और उसके बाद joint declaration letter भरना होगा और उसमें नियोक्ता की सहमति आवश्यक है. इसके बाद ही आप ये बदलाव कर सकते हैं.


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