ऑनलाइन जुए पर लगेगा 28 फीसदी जीएसटी

Update: 2023-09-29 16:25 GMT
जीएसटी समाचार: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले के लिए तैयार है। यह जानकारी आज सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने दी है.
मीडिया से बात करते हुए सीबीआईसी चेयरमैन ने कहा, हम 1 अक्टूबर से इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं।
30 सितंबर तक सभी राज्य जारी करेंगे अध्यादेश – जीएसटी कानून में हालिया संशोधन लोकसभा से पास होने के बाद अब सभी राज्यों की सहमति लेना जरूरी है। सीबीआईसी प्रमुख ने कहा, अधिनियम को सभी राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित करना होगा और 30 सितंबर तक एक अध्यादेश जारी करना होगा।
28 प्रतिशत जीएसटी – ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए दांव, कैसीनो में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ में सट्टेबाजों/टोटलाइजर्स के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मौजूदा 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने का नोटिस दिया गया है।
ध्वनि मत से पारित हुआ कानून – 11 अगस्त को लोकसभा ने ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित कर दिया। संशोधन एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करना है।
जीएसटी की 51वीं बैठक में लिया गया था ये फैसला – 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का विरोध – यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले का कड़ा विरोध किया और सरकार से इस मुद्दे पर दो बार सोचने को कहा।
पुनर्विचार के बाद सरकार ने ऐलान किया कि 28 फीसदी जीएसटी का फैसला जारी रहेगा और इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा.
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