स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 82 साल की सजा सुनाई
कामरूप: मूल रूप से असम के रहने वाले एक व्यक्ति को केरल की पेरुंबवूर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 82 साल की जेल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश दिनेश एम पिल्लई द्वारा बुधवार (31 जनवरी) को सुनाया गया अदालत का फैसला, आरोपी द्वारा अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के खिलाफ किए गए अपराधों की गंभीरता पर …
कामरूप: मूल रूप से असम के रहने वाले एक व्यक्ति को केरल की पेरुंबवूर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 82 साल की जेल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश दिनेश एम पिल्लई द्वारा बुधवार (31 जनवरी) को सुनाया गया अदालत का फैसला, आरोपी द्वारा अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के खिलाफ किए गए अपराधों की गंभीरता पर प्रकाश डालता है।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश दिनेश एम पिल्लई ने आरोपी को प्रत्येक अपराध के लिए अधिकतम 20 साल की सजा सुनाई। यह फैसला यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुनाया गया, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम के तहत दो साल की अतिरिक्त सजा भी शामिल थी। यह अपराधी के लिए 82 साल की जेल की सज़ा का कुल योग है।