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JAMMU: सीबी जम्मू ने धोखाधड़ी मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया

Kavita Yadav
14 July 2024 6:31 AM GMT
JAMMU: सीबी जम्मू ने धोखाधड़ी मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया
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जम्मू Jammu: क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम विंग, जम्मू ने आज जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल head constable के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोप पत्र दायर किया।सीबी जम्मू के एसएसपी स्पेशल क्राइम विंग, संदीप मेहता ने कहा कि हेड कांस्टेबल गुलजार अहमद वानी (वर्तमान में जिला पुलिस लाइन श्रीनगर में तैनात) खेरवान लस्सीपोरा, तहसील वानपोह, जिला अनंतनाग के खिलाफ जम्मू की अदालत में एफआईआर नंबर 24/2023 यू/एस 420 आरपीसी के तहत पुलिस स्टेशन एससीडब्ल्यू क्राइम ब्रांच जम्मू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।उन्होंने कहा कि जालसाज ने मोहम्मद रफीक (एएसआई जम्मू-कश्मीर पुलिस) और उनकी बेटी मेहनाज रफीक निवासी थूरू, तहसील थूरू, जिला रियासी, ए/पी मदीना हिल, बठिंडी जम्मू और अन्य को उनके रिश्तेदारों को जमीन और सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगा। जालसाज ने खुद को प्रभावशाली लोगों का करीबी बताकर पीड़ितों को बहकाया और सरकारी नौकरी दिलाने तथा प्लॉट/भूमि आवंटन के नाम पर उनकी गाढ़ी कमाई से 51 लाख रुपये ठग लिए।

शिकायतकर्ताओं The complainants ने आरोप लगाया कि 51 लाख रुपये में से 38.7 लाख रुपये सरकारी नौकरी दिलाने के लिए लिए गए तथा शेष 12.15 लाख रुपये सिधरा जम्मू या नौगाम श्रीनगर में सरकारी प्लॉट आवंटन के लिए लिए गए तथा इस संबंध में अधिकांश भुगतान सीधे आरोपी गुलजार अहमद वानी के जेएंडके बैंक शाखा मनवाल में बचत खाते में किया गया तथा शेष नकद में किया गया। उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर एस.सी.डब्लू., अपराध शाखा जम्मू द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार प्रारंभिक सत्यापन शुरू किया गया तथा जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया गया। पेशेवर जांच अधिकारी द्वारा गहन जांच के बाद तथा सभी साक्ष्य एकत्र करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला आखिरकार साबित हो गया।

क्राइम ब्रांच की विशेष अपराध शाखा की एक टीम ने आज आरोपी को अदालत में पेश किया और तदनुसार आरोपी व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक निर्धारण के लिए आबकारी मजिस्ट्रेट जम्मू की अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया है।इस माध्यम से, एससीडब्ल्यू क्राइम ब्रांच सभी को धोखेबाजों से सावधान रहने और नौकरी के प्रलोभन से बचने और जमीन की कोई भी खरीद करने से पहले सभी साख की जांच करने के लिए जागरूक करती है।

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