तीन तलाक कहने पर पति के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई शिकायत

तीन तलाक

Update: 2023-02-23 05:18 GMT
गुरुग्राम: यहां 28 वर्षीय एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसने कथित तौर पर बलात्कार के आरोपों से बचने के लिए उससे शादी की और बाद में तुरंत 'तीन तलाक' बोलकर तलाक दे दिया. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.
उसने आरोप लगाया है कि पुन्हाना निवासी समीर अहमद के रूप में पहचाने गए व्यक्ति ने एक पंचायत में तीन बार "तलाक" कहने के बाद डाक द्वारा भेजे गए पत्रों के माध्यम से उसे तलाक दे दिया।
महिला ने अपनी शिकायत में कहा, 'आरोपी पुन्हाना का रहने वाला समीर अहमद है जिसने 2020 में मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब मैंने अपने परिवार को बताया तो उन्होंने उससे बात की और वह मुझसे शादी करने को राजी हो गया।' सजा से बचने के लिए समीर ने 29 मई, 2020 को हमारे दोनों परिवारों के सामने इस्लामिक रीति-रिवाजों से मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन वह मुझे कभी अपने घर नहीं ले गया.”
“इस मामले को हल करने के लिए, जब मेरे परिवार के सदस्य 24 जनवरी, 2021 को पंचायत के साथ समीर के घर गए, तो उन्होंने तीन तलाक़ बोल दिया। इतना ही नहीं, भेजे गए पत्रों के जरिए समीर ने मुझे तलाक भी दिया है।
अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मंगलवार को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
“हमने एक प्राथमिकी दर्ज की है और तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ”स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) राकेश कुमार ने कहा।
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