संयुक्त अरब अमीरात में कॉर्पोरेट टैक्स से किसे छूट दी गई है?

संयुक्त अरब अमीरात में कॉर्पोरेट टैक्स

Update: 2023-05-19 06:12 GMT
अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वित्त मंत्रालय ने बुधवार को नियमों को स्पष्ट किया कि देश में कॉर्पोरेट टैक्स किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देश में व्यवसाय के मालिक केवल तभी कॉरपोरेट टैक्स के अधीन होंगे, जब एक कैलेंडर वर्ष में उनका कारोबार दस लाख दिरहम से अधिक हो।
2023 के कैबिनेट निर्णय संख्या (49) का उद्देश्य निवासियों और अनिवासियों के लिए कॉर्पोरेट कर व्यवस्था के आवेदन को स्पष्ट करना है और "यह सुनिश्चित करना है कि केवल व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित गतिविधि आय पर कर लगाया जाए"।
इसने यह भी पुष्टि की कि व्यक्तिगत आय, विशेष रूप से रोजगार, निवेश और अचल संपत्ति (लाइसेंस आवश्यकताओं के बिना) से कॉर्पोरेट कर के अधीन नहीं है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई यूएई निवासी एक ऑनलाइन व्यवसाय संचालित करता है और व्यवसाय का संयुक्त वार्षिक कारोबार एक मिलियन दिरहम से अधिक है, तो नए निर्णय के तहत, वह आय कॉर्पोरेट कर के अधीन होगी।
हालांकि, यदि निवासी किराये की संपत्ति और व्यक्तिगत निवेश से भी आय अर्जित करता है, तो आय के ये स्रोत कर के अधीन नहीं होंगे क्योंकि वे आउट-ऑफ-स्कोप श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, मंत्रालय ने कहा।
वित्त मंत्रालय के अवर सचिव यूनुस हाजी अल खौरी ने कहा, "नया मंत्रिमंडल का फैसला स्थानीय और विदेशी दोनों व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक स्पष्ट और प्रतिस्पर्धी कर ढांचे को बनाए रखने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।"
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