Islamabad इस्लामाबाद: इस्लामाबाद की सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (SSDO) की साल में दो बार जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले छह महीनों में रोज़ाना कम से कम 85 महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ा है, जिसमें हर दिन रेप के नौ मामले शामिल हैं।
इसके अलावा, इसी दौरान पंजाब में किडनैपिंग के 51 मामले दर्ज किए गए, जबकि हर दिन 25 महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हुई। पुलिस डिपार्टमेंट से सूचना के अधिकार (RTI) के ज़रिए मिली जानकारी से पता चलता है कि जनवरी से जून 2025 तक पंजाब में महिलाओं के खिलाफ हिंसा कितनी फैली और उसके पैटर्न क्या थे, जिसमें रेप, किडनैपिंग, ऑनर किलिंग, ट्रैफिकिंग और साइबर हैरेसमेंट शामिल हैं, और 15000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए।
लाहौर सबसे ज़्यादा बोझ वाला ज़िला बना, जहाँ सेक्सुअल असॉल्ट के 340 मामले, किडनैपिंग के 3,018 मामले और घरेलू हिंसा के 2,115 मामले रिपोर्ट किए गए। प्रांत की राजधानी में प्रांत में ऑनर किलिंग के सबसे ज़्यादा मामले भी दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की लगातार ज़्यादा दर वाले दूसरे जिलों में मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर, टोबा टेक सिंह और ननकाना साहिब शामिल हैं। दूसरी तरफ, पांच जिलों – ओकारा, शेखूपुरा, लय्याह, पाकपट्टन और गुजरात – में साइबर हैरेसमेंट के मामले सामने आए, SSDO ने इस आंकड़े को डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम तक सीमित पहुंच और काफी कम रिपोर्टिंग की वजह बताया। मुजफ्फरगढ़ और पाकपट्टन में ट्रैफिकिंग से जुड़े सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए।
रिपोर्ट में कई जिलों से डेटा गायब होने पर गहरी चिंता जताई गई। पंजाब इन्फॉर्मेशन कमीशन के बार-बार निर्देशों के बावजूद, बहावलनगर, बहावलपुर, चकवाल, चिनियट, डेरा गाज़ी खान, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, नरोवाल, रहीम यार खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहीवाल और सरगोधा ज़रूरी जानकारी जमा करने में नाकाम रहे, पाकिस्तान के जाने-माने अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। SSDO ने चेतावनी दी कि डेटा में बड़ी कमियों से गलत जानकारी फैलती है, लोगों का भरोसा कम होता है, और संकट के बारे में सच्चाई छिप जाती है। इसमें कहा गया कि RTI एक्ट के तहत, कानून लागू करने वाली एजेंसियां कानूनी तौर पर इन रिकॉर्ड्स को बताने के लिए मजबूर हैं, और डेटा की कमी महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर राज्य के आंकड़ों की ट्रांसपेरेंसी और सटीकता को कम करती है। स्थिति को 'खतरनाक' बताते हुए, SSDO ने रिपोर्टिंग और रेफरल सिस्टम को बेहतर बनाने, पुलिस की जांच क्षमता को मजबूत करने, कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने और शेल्टर, कानूनी मदद और साइको-सोशल मदद सहित सर्वाइवर सपोर्ट सर्विस को बड़ा करने के लिए मिलकर काम करने की मांग की।