अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बाइडेन प्रशासन की छात्र ऋण राहत योजना को किया रद्द
वाशिंगटन (आईएएनएस)। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लाखों कर्जदारों के लिए छात्र ऋण माफ करने की बाइडेन प्रशासन की योजना को रद्द कर दिया है। रूढ़िवादी-प्रभुत्व वाले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बााइडेन प्रशासन के तर्कों को खारिज कर दिया कि योजना 2003 के कानून के तहत वैध है, जिसे छात्रों के लिए उच्च शिक्षा राहत अवसर अधिनियम (हीरोज़ अधिनियम) कहा जाता है।
कोर्ट ने कहा कि हीरोज अधिनियम का पाठ शिक्षा सचिव के ऋण माफी कार्यक्रम को अधिकृत नहीं करता है, साथ ही यह भी कहा कि अधिनियम के तहत सचिव की "संशोधित" करने की शक्ति अमेरिकी कांग्रेस द्वारा डिजाइन की गई "योजना में बुनियादी और मूलभूत परिवर्तन" की अनुमति नहीं देती है। .
बााइडेन प्रशासन ने पिछले साल संघीय छात्र ऋण उधारकर्ताओं के लिए 20,000 डॉलर तक रद्द करने की योजना की घोषणा की थी, जिन्होंने पेल ग्रांट प्राप्त किया था, जो कम आय वाले छात्रों को जारी की जाने वाली संघीय वित्तीय सहायता का एक रूप है जिसे चुकाना नहीं पड़ता है। उन लोगों के लिए 10,000 डॉलर तक रद्द करने की योजना है, जिसे पेल ग्रांट नहीं मिला। उधारकर्ता राहत के लिए पात्र हैं यदि वे व्यक्तिगत रूप से प्रति वर्ष 125,000 डॉलर से कम कमाते हैं, या एक परिवार के रूप में प्रति वर्ष 250,000 डॉलर से कम कमाते हैं।
यह योजना लगभग 430 बिलियन डॉलर का ऋण मूलधन रद्द कर देगी और लगभग सभी उधारकर्ताओं को प्रभावित करेगी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, छह रिपब्लिकन नेतृत्व वाले राज्यों ने इस योजना को शिक्षा सचिव के वैधानिक अधिकार से अधिक बताते हुए चुनौती दी।
बहुमत की राय के साथ मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, "सचिव का दावा है कि हीरोज़ अधिनियम उन्हें 430 बिलियन डाॅॅॅलर के छात्र ऋण को रद्द करने का अधिकार देता है। लेकिन ऐसा नहीं है।"