नस्ली घृणा विरोधी विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किए हस्ताक्षर

शुरू होने से पहले एक अगस्त से अमल में आएगा।

Update: 2021-05-22 02:46 GMT

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोविड-19 महामारी के दौरान एशियाई-अमेरिकियों के खिलाफ अचानक बढ़े नस्ली घृणा से प्रेरित अपराधों से निपटने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे अपराधों की जांच अब अधिक सटीकता से होगी ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। बाइडन के हस्ताक्षर के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है।

बाइडन ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, इससे विशेष घृणा अपराध इकाइयां बनाने के लिए संसाधन मुहैया होंगे। साथ ही राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के संसाधन मिलेंगे ताकि वे इन जघन्य अपराधों को पहचानकर इनकी जांच कर सकें। इस हफ्ते की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा ने कोविड-19 घृणा अपराध कानून पारित कर दिया था।
इससे पहले सीनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। सीनेटर मैजी हिरोनो और सदन में प्रतिनिधि ग्रेस मेंग द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में एशियाई लोगों के प्रति नस्ली घृणा रोकने के प्रावधान शामिल हैं। बाइडन ने लोगों से दिलो दिमाग बदलने की जरूरत भी बताई और कहा कि मैं तहे दिल से कहता हूं कि नफरत को अमेरिका में पनाह नहीं दी जा सकती।
अलबामा : स्कूली कक्षाओं में योग को मंजूरी
अमेरिका के अलबामा राज्य की गवर्नर के. इवे ने राज्य के स्कूलों को कक्षाओं में योग की अनुमति देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि योग करते समय 'नमस्ते' करने वाले आसन की अनुमति नहीं होगी।
इसके साथ ही सदियों पुरानी भारतीय व्यायाम प्रथा पर यहां लगा तीन दशक पुराना प्रतिबंध हट गया है। राज्य शिक्षा बोर्ड ने योग के हिंदू धर्म से संबंधित होने के कारण इस पर 1993 में प्रतिबंध लगा दिया था। यह कानून नए सत्र के शुरू होने से पहले एक अगस्त से अमल में आएगा।

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