अदालत ने ट्रंप की निर्वासन नीति पर अस्थायी रोक जारी रखी

Update: 2025-04-08 09:30 GMT

Boston बोस्टनअमेरिका की प्रथम सर्किट अपीलीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एक अस्थायी आदेश को हटाने की मांग की गई थी। यह आदेश प्रवासियों को उन देशों में भेजने से पहले सुरक्षा जांच की मांग करता है जो उनके केस में पहले नहीं उठाए गए थे।

यह आदेश 28 मार्च को एक संघीय जज  ने दिया था। न्याय विभाग का कहना था कि इससे हजारों मामलों पर असर पड़ा है, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसे अस्थायी आदेशों पर अपील नहीं की जा सकती। अब 11 अप्रैल को जज यह तय करेंगे कि क्या इस पर स्थायी रोक लगाई जाए






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