Israeli इजरायल: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल का फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर दशकों से चला आ रहा कब्ज़ा अवैध है और इसे "जितनी जल्दी हो सके" समाप्त करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2022 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से "पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की नीतियों और प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों" पर "सलाहकार राय" देने के लिए कहा। आईसीजे के पीठासीन न्यायाधीश नवाफ सलाम ने शुक्रवार को कहा, "अदालत ने पाया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की निरंतर उपस्थिति अवैध है।" उन्होंने आगे कहा: "इजरायल को जल्द से जल्द कब्जे को समाप्त करना चाहिए।" न्यायालय ने पाया है कि इजरायल की... कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में निरंतर उपस्थिति अवैध है," सलाम ने कहा। Presiding Judge Nawaf Salam
"इजरायल राज्य का दायित्व है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थिति को यथाशीघ्र समाप्त करे," न्यायाधीश ने कहा।ICJ ने फरवरी में एक सप्ताह का सत्र आयोजित किया, जिसमें अनुरोध के बाद देशों से प्रस्तुतियाँ सुनी गईं - जिसका समर्थन सभा के अधिकांश देशों ने किया।सुनवाई के दौरान अधिकांश वक्ताओं ने इजरायल से अपने 57 साल के कब्जे को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि लंबे समय तक कब्जे से मध्य पूर्व और उससे आगे की स्थिरता के लिए "अत्यधिक खतरा" पैदा हो सकता है।लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि इजरायल को अपनी "बहुत वास्तविक सुरक्षा आवश्यकताओं" को ध्यान में रखे बिना कानूनी रूप से पीछे हटने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।इजरायल ने मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया।