ब्रिटेन की अदालत ने एयर इंडिया को दी राहत, जानिए क्या है मामला

एयर इंडिया को विमान की लीज की किस्त का भुगतान नहीं कर पाने के मामले में एक ब्रिटिश अदालत ने शनिवार को राहत दे दी।

Update: 2020-12-13 02:39 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| एयर इंडिया को विमान की लीज की किस्त का भुगतान नहीं कर पाने के मामले में एक ब्रिटिश अदालत ने शनिवार को राहत दे दी। ब्रिटिश अदालत ने 1.76 करोड़ डॉलर के भुगतान के मामले में सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एयरलाइंस को 11 जनवरी,2021 तक का समय दे दिया है।

ब्रिटिश जज ने कोविड-19 (कोरोना वायरस) लॉकडाउन के दौरान विमानों को खड़े रखने के कारण एयरलाइंस के सामने आ गई वित्तीय कठिनाइयों की दलील को स्वीकार करते हुए यह राहत दी है।
हालांकि कामर्शियल कोर्ट डिविजन में शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से की गई सुनवाई के दौरान जज साइमन सालाको ने एयर इंडिया को लापरवाह रवैये के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। दरअसल एयर इंडिया को विमान के किराये और मेंटिनेंस के लिए लीज एग्रीमेंट के तहत चाइना एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी लिमिटेड (सीएएलसी) को 1.76 करोड़ डॉलर का भुगतान करना है।
मामले की सुनवाई के दौरान जज सालाको ने एयर इंडिया को भुगतान के लिए 11 जनवरी तक का समय दिया, लेकिन साथ ही इसे प्रभावी बनाने के लिए एयर इंडिया को दिसंबर महीने के लिए पहले से तय 50 लाख डॉलर की रकम का भुगतान करना ही होगा। हालांकि एयर इंडिया ने जज से लीज भुगतान के लिए 29 जनवरी तक का समय देने की अपील की थी। लेकिन जज ने उन्हें 11 जनवरी तक का ही समय दिया है।



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