अवैध अप्रवासियों पर ट्रंप सरकार की सख्ती, नया नियम लागू

Update: 2025-04-13 02:33 GMT

अमेरिका। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार हर अप्रवासी (immigrant), चाहे वह कानूनी रूप से वीजा पर हो (जैसे H-1B या स्टूडेंट वीज़ा), उसे अब 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे. यह नियम 11 अप्रैल से लागू हो गया है. यह नियम ट्रंप के एक आदेश ‘Protecting the American People Against Invasion’ के तहत लागू किया गया है, जिसका मकसद अमेरिका में अवैध अप्रवासियों पर सख्ती करना है. अमेरिकी कोर्ट ने सरकार को इस विवादास्पद नियम को लागू करने की अनुमति दे दी है. इस नियम के तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और दस्तावेज साथ रखने होंगे.

यह अमेरिका में अवैध अप्रवासन (illegal immigration) को रोकने के लिए eccentric यानी अलग सोच रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए तेज और सख्त फैसलों की श्रृंखला में एक और कदम है. ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को देश से बाहर निकालना. एलियन पंजीकरण आवश्यकता (Alien Registration Requirement – ARR) की जड़ें 1940 के एलियन पंजीकरण अधिनियम (Alien Registration Act of 1940) में हैं. उस समय भी अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को पंजीकरण करना होता था, लेकिन वह नियम लगातार और सख्ती से लागू नहीं किया गया. अब नए नियमों के तहत इस पंजीकरण की सख्ती से निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.

यह नया नियम मूलतः उन अप्रवासियों को प्रभावित करता है जो अवैध रूप से या बिना मान्य दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं. अब अमेरिका में रहने वाले सभी गैर-नागरिक (non-citizens), जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अमेरिका में 30 दिन या उससे अधिक समय तक रुकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से Form G-325R भरकर सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा.

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