अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा नियम सख्त किए

Update: 2026-07-18 09:31 GMT

Washington वॉशिंगटन, 18 जुलाई: अमेरिका ने विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विज़िटर्स और पत्रकारों के लिए वीज़ा नियमों को सख्त कर दिया है। इसके साथ ही दशकों पुरानी वह नीति खत्म हो गई है जिसके तहत वे बिना सरकारी निगरानी के देश में अनिश्चित काल तक रह सकते थे। इस कदम से बड़ी संख्या में भारतीयों पर असर पड़ने की संभावना है। डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि नए नियम F, J और I कैटेगरी वाले नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए एडमिशन की एक निश्चित अवधि तय करते हैं। F कैटेगरी के वीज़ा छात्रों के लिए, J कैटेगरी एक्सचेंज विज़िटर्स के लिए और I कैटेगरी पत्रकारों के लिए होती है।

यह नियम F वीज़ा होल्डर्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद स्कूल छोड़ने या ट्रांसफर करने और स्टेटस बदलने के समय को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करता है। अभी, छात्र वीज़ा उनकी पढ़ाई की अवधि के साथ-साथ ग्रेजुएशन के बाद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) के ज़रिए तीन साल तक की अवधि के लिए मान्य होते हैं। नए नियम के तहत मीडियाकर्मियों के लिए I वीज़ा की अवधि 240 दिन और चीनी नागरिकों के लिए 90 दिन तय की जाएगी। मौजूदा नियमों के तहत पत्रकारों के वीज़ा के लिए कोई खास समय सीमा नहीं है और वे सालों तक चल सकते हैं। DHS ने एक बयान में कहा कि नॉन-इमिग्रेंट छात्रों (F वीज़ा) और एक्सचेंज विज़िटर्स (J वीज़ा) को उनके खास प्रोग्राम की अवधि के लिए एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि चार साल से ज़्यादा नहीं होगी।

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