श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने भारत समर्थित आईडी परियोजना पर सरकार को नोटिस जारी किया
Sri Lanka श्रीलंका: श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत द्वारा वित्त पोषित श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान (एसएल-यूडीआई) कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और मंत्रिमंडल को नोटिस जारी किया। इस कार्यक्रम में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यह याचिका पूर्व मंत्री विमल वीरवांसा ने दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने का सरकार का निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसमें पारदर्शिता का अभाव है क्योंकि न तो संसद और न ही जनता को पर्याप्त जानकारी दी गई है।
अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलंबो यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने श्रीलंका के डिजिटल परिवर्तन अभियान का समर्थन करने के लिए भारत के बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों को साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
भारतीय अनुदान द्वारा समर्थित विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना का उद्देश्य श्रीलंकाई नागरिकों को भारत की आधार प्रणाली के समान एक सुरक्षित डिजिटल पहचान प्रदान करना है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह परियोजना श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा विदेशी संस्थाओं के सामने आ सकता है।