Singapore: गलती से खाते में स्थानांतरित धन को लेने पर भारतीय नागरिक को सजा
Singapore सिंगापुर। सिंगापुर की एक अदालत ने 47 वर्षीय शखस जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि वह यह जानते हुए भी कि यह पैसा उसका नहीं है, उसके बैंक खाते में गलती से ट्रांसफर किए गए 25,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 16 लाख रुपये) को वापस करने में विफल रहा। 14 अक्टूबर को, पेरियासामी मथियाझागन ने पैसे की हेराफेरी करने का दोषी पाया और अदालत को बताया कि उसने इस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्ज चुकाने के लिए किया था और इसमें से कुछ पैसे भारत में अपने परिवार को भेजे थे। पेरियासामी ने 2021 से 2022 तक एक प्लंबिंग और इंजीनियरिंग फर्म के लिए काम किया।
उनकी कानूनी परेशानियाँ 6 अप्रैल, 2023 को शुरू हुईं, जब फर्म की एक प्रशासक ने उनके बैंक खाते में 25,000 सिंगापुर डॉलर ट्रांसफर कर दिए, जिसे उसने कंपनी का खाता समझा था। अदालत के दस्तावेजों में उन्हें (अनाम) मामले में शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है। राज्य अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) लिम योव लिओंग ने अदालत को बताया कि महिला ने कंपनी से व्यक्तिगत ऋण लिया था और उसे चुकाना चाहती थी।
"गलत हस्तांतरण करने के बाद, शिकायतकर्ता को उसी दिन (फर्म के एक निदेशक) द्वारा सूचित किया गया कि खाता कंपनी का नहीं है, और कंपनी को नकद राशि नहीं मिली है," एसपीओ के हवाले से बताया।इसके बाद महिला ने पेरियासामी के बैंक को गलत हस्तांतरण के बारे में बताया और पैसे वापस पाने के लिए मदद मांगी।10 अप्रैल, 2023 को बैंक ने उन्हें संबोधित एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि महिला ने नकद वापस करने का अनुरोध किया है।लेकिन पत्र कंपनी को भेजा गया क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड में इसे पेरियासामी के अंतिम ज्ञात पते के रूप में पहचाना गया था।