Singapore: ड्रग्स तस्करी के मामलों में मौत की सजा पाए 3 भारतवंशियों को नहीं मिली ऊपरी अदालतों से राहत
ड्रग्स तस्करी के मामलों में मौत की सजा पाए 3 भारतवंशी
सिंगापुर में ड्रग्स तस्करी के मामलों में मौत की सजा पाए तीन भारतवंशियों को ऊपरी अदालतों से राहत नहीं मिली। इनकी मौत की सजा बरकरार रखी गई है। एक दोषी की अर्जी अपील कोर्ट ने खारिज कर दी, जबकि अन्य दो को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। भारतीय मूल के मलेशियाई 34 वर्षीय पन्नीर सेल्वम प्रांथमान को सिंगापुर में 51.84 ग्राम हेरोइन रखने के मामले में 2017 में दोषी ठहराया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। दो साल पहले इस सजा पर रोक लग गई थी।
तीसरे दोषी प्रवीण चंद्रन को सुनाई गई उम्रकैद
अपील कोर्ट ने प्रांथमान की समीक्षा की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी। इधर, सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2016 में 1.34 किलो गांजा तस्करी मामले में दोषी ठहराए गए 27 वर्षीय कमलनाथन मुनैंदी और 52 वर्षीय चंद्रू सुब्रमणयम की फांसी की सजा बरकरार रखी है। अपील कोर्ट ने इसी मामले में शामिल तीसरे दोषी प्रवीण चंद्रन को सुनाई गई उम्रकैद और 15 बेंत मारने की सजा बरकरार रखी है।
पुलिस को अपशब्द कहने पर जेल और जुर्माना
सिंगापुर की अदालत ने पुलिस अधिकारियों को अपशब्द कहने और चोरी एवं ड्रग्स रखने समेत नौ आरोपों में भारतवंशी क्लेरेंस सेल्वराजू को आठ महीने और 17 सप्ताह जेल की सजा सुनाई है। 5,500 सिंगापुर डालर (तीन लाख रुपये से अधिक) का जुर्माना भी किया है।