लंदन(आईएएनएस)| भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को एक बड़ा झटका लगा है, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने उसे अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। फैसला आदेश रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लंदन में सुनाया गया। अब प्रत्यर्पित होने के बाद उसे भारतीय अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने मोदी को कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। 25 फरवरी, 2021 को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जिला न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि मोदी के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं है और मामले को गृह सचिव के पास भेज दिया, जिन्होंने 15 अप्रैल, 2021 को मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया। मोदी ने उच्च न्यायालय, लंदन के समक्ष एक आवेदन दायर कर कई आधारों पर अपील करने की अनुमति मांगी।