Delhi दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए नए फंड ऑफर (एनएफओ) के माध्यम से निवेशकों से एकत्रित धन को यूनिटों के आवंटन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निवेश करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में, फंड निवेश करने की कोई समय सीमा नहीं है।
1 अप्रैल से लागू होने वाले इस उपाय का उद्देश्य एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को एनएफओ में केवल उतना ही फंड इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जितना उचित समय में निवेश किया जा सके और म्यूचुअल फंड योजनाओं के एनएफओ की किसी भी तरह की गलत बिक्री को हतोत्साहित करना है।