9 सितंबर को श्रीलंका से भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 9 सितंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। यह मामला न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया जिसने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी को देने को कहा। तमिलनाडु निवासी केके रमेश द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय नौसैनिक जहाजों को भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के भीतर भारतीय मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और राष्ट्र हित में अवैध गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि श्रीलंकाई नौसैनिकों ने कई भारतीय मछुआरों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया था और उन्हें वहां की जेलों में रखा गया था जहां उन्हें उचित भोजन और पीने का पानी नहीं दिया गया था। इसने कहा कि अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना सरकार का बाध्य कर्तव्य है। याचिका में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने इस बारे में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है।
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