RBI ने इन 3 बैंकों पर लगाया 23 लाख रुपये का जुर्माना, कहीं आपका तो नहीं है खाता

पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया.

Update: 2021-06-22 06:07 GMT

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई (RBI) ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड (Mogaveera Co-operative Bank Limited) सहित तीन सहकारी बैंको पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.

मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपए का, इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक (Indapur Urban Cooperative Bank) पर 10 लाख रुपए का और बारामती के दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड (The Baramati Sahakari Bank Limited) पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.
इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा
केंद्रीय बैंक ने मोगावीरा को- ओपरेटिव बैंक को लेकर कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि बैंक ने बिना दावे वाले जमा धन का जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता (DEA) फंड में पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किया था और साथ ही निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी नहीं की. निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी.
RBI ने इंदापुर कोओपरेटिव बैंक को लेकर कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि उसने असुरक्षित अग्रिमों पर एकीकृत सीमा का पालन नहीं किया और उसके पास बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी. साथ ही बैंक में ग्राहकों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण के लिहाज से लेन-देन के असंगत होने की स्थिति में अलर्ट तैयार करने के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं थी.
इससे पहले भी की कार्रवाई
बता दें कि इससे पहले, आरबीआई (RBI) ने कुछ मानदंडों का पालन न करने पर गुजरात के सुरेंद्रनगर स्थित ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक (Dhrangadhra People's Co-op Bank) पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. आरबीआई ने कहा कि अन्य प्राइमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंकों (UCBs) के साथ प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया.
वहीं, केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया (BOI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. इसमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है. बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया.


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