इमरान खान की अवमानना मामले में याचिका खारिज, सत्र अदालत के फैसले पर मुहर
पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने पनामा पेपर्स से जुड़े छह वर्ष पुराने अवमानना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चुनौती याचिका खारिज कर दी। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान के खिलाफ 6.1 करोड़ डालर का अवमानना मामला दाखिल कराया था। लाहौर की सत्र अदालत ने अवमानना मामले में इमरान को उत्तर देने के अधिकार से वंचित कर दिया था, जिसके खिलाफ वह हाई कोर्ट पहुंचे थे।
सत्र अदालत के फैसले पर मुहर
हाई कोर्ट के न्यायाधीश चौधरी मुहम्मद इकबाल ने शुक्रवार को सत्र अदालत के फैसले को यथावत रखा। अप्रैल 2017 में इमरान ने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स वापस लेने के लिए एक मित्र के माध्यम से शहबाज ने उन्हें 6.1 करोड़ डालर की पेशकश की थी। पनामा पेपर्स मामला पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विरुद्ध चल रहा था। इसी मामले में 2017 में नवाज को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया था।
नवाज ने इमरान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान और उनके करीबी सहयोगियों ने पांच करोड़ पाकिस्तानी रुपये का भ्रष्टाचार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरान के विरुद्ध प्रमाण के साथ भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। उन्होंने कहा कि हाल के आडियो लीक और तोशखाना (राजकोष) के साथ जो कुछ किया, वे इसके उदाहरण हैं।