Bangladesh: अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द किया

Update: 2024-08-23 12:49 GMT
Dhaka ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ-साथ पूर्व मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। यह कदम छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ विद्रोह के बाद इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के दो सप्ताह बाद उठाया गया है। गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकारों, पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों और हाल ही में भंग हुई जातीय संसद (संसद) के सभी सदस्यों और उनके जीवनसाथियों को मिले राजनयिक पासपोर्ट तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे। आधिकारिक बीएसएस समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी।
राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 76 वर्षीय हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद अगस्त में 12वीं संसद को भंग कर दिया था। वर्तमान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश चला रही है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों के राजनयिक पासपोर्ट भी उनके कार्यकाल या नियुक्ति की समाप्ति पर तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कम से कम दो जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर उनके पक्ष में साधारण पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं। 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए जन-विद्रोह के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद हसीना भारत भाग गई थीं।
द डेली स्टार अखबार ने कहा कि भारतीय वीजा नीति के अनुसार, राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले बांग्लादेशी नागरिक वीजा-मुक्त प्रवेश और 45 दिनों तक रहने के पात्र हैं।गुरुवार तक, हसीना पहले ही भारत में 18 दिन बिता चुकी हैं।सरकारी सूत्रों के हवाले से अखबार ने कहा कि हसीना के पास उनके नाम से जारी राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है।उनके राजनयिक पासपोर्ट और उससे संबंधित वीजा विशेषाधिकारों को रद्द करने से उन्हें प्रत्यर्पण का खतरा हो सकता है।बीएसएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि हसीना, जो हत्या के 42 मामलों सहित 51 मामलों का सामना कर रही हैं, का प्रत्यर्पण बांग्लादेश और भारत के बीच हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि के कानूनी ढांचे के अंतर्गत आता है।
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