Pakistan: प्रधानमंत्री इमरान खान सिफर मामले में बरी, लेकिन जेल में ही रहेंगे

Update: 2024-06-03 17:05 GMT
Islamabad: इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उन्हें सरकारी राज लीक करने के देशद्रोह के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने इसी सिफर मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी Shah Mehmood Qureshi को भी आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, इमरान खान Imran Khan अन्य आरोपों में अभी भी जेल में ही रहेंगे।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी के पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान ने गोपनीय राजनयिक केबल अपने पास रखी थी जो उनके कब्जे से गायब हो गई थी।
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Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सिफर मामले में बरी, लेकिन जेल में ही रहेंगेपाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सिफर मामले में बरी, लेकिन जेल में ही रहेंगेअदालत ने इसी सिफर मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के आरोपों को भी बरी कर दिया।इमरान खान अन्य आरोपों में अभी भी जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद Islamabad
खान को गोपनीय केबल को सार्वजनिक करने के आरोप में निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसे 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद भेजा गया था। पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को भी इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 9 मई की हिंसा के आरोपों के कारण बरी होने के बाद भी वह जेल में ही रहेंगे।
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