पाकिस्तानी नौसेना के सेलिंग क्लब को पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया
पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी नौसेना के एक सेलिंग क्लब को अवैध घोषित कर दिया है
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी नौसेना के एक सेलिंग क्लब को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही प्रशासन को आदेश देकर उसे तीन हफ्ते के अंदर ही ध्वस्त करने को कहा है। पाकिस्तानी नौसेना के इस प्रतिष्ठान के लिए यह बड़ा झटका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के सीमावर्ती इलाके में रावल बांध के पास स्थित नौसेना के सेलिंग क्लब के संबंध में गुरुवार को ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
नौसेना के पास एक वेंचर को अपने अधीन करने का अधिकार नहीं
मुख्य न्यायाधीश अथर मिनल्लाह ने अपने संक्षिप्त फैसले में शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तानी नौसेना के पास एक रियल स्टेट वेंचर को अपने अधीन करने का अधिकार नहीं है। साथ ही नौसेना के नाम को ऐसी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेलिंग क्लब अवैध है इसलिए इसे तीन हफ्ते के अंदर गिरा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस्लामाबाद में इस निर्माण कार्य के लिए राजधानी विकास अधिकरण को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने काह कि नेशनल पार्क की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए इस संस्थान के लिए अधिकरण के पास पाकिस्तानी सेना को अनापत्ति पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है।
क्लब का उद्घाटन पाकिस्तान के पूर्व नौसेना प्रमुख अब्बासी ने किया
ध्यान रहे कि इस क्लब का उद्घाटन पाकिस्तान के पूर्व नौसेना प्रमुख रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी ने किया था। हाई कोर्ट ने इस कदम को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया है।कोर्ट ने इस अवैध निर्माण के लिए पूर्व नौसेना प्रमुख और अन्य को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर इस मामले की सुनवाई जुलाई, 2020 में शुरू की थी। याचिका में इस निर्माण कार्य को चुनौती देते हुए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा रखी है।