Jhelum [Pakistan] झेलम [पाकिस्तान], 16 फरवरी डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान पुलिस ने मौलवी इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्ज़ा पर हमला करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया है। FIR के मुताबिक, यह घटना झेलम में मिर्ज़ा की कुरान-ओ-सुन्नत रिसर्च एकेडमी में हुई, जब शिकायत करने वाले मुहम्मद काशिफ कुरैशी के मुताबिक, कुछ लेक्चर अटेंड करने वाले इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ सेल्फी लेने के लिए रुक गए थे। रविवार को आरोपी ने मौलवी पर हमला किया और कथित तौर पर उन पर घूंसे बरसाए।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, FIR में कुरैशी के हवाले से कहा गया है, "तभी, एक आदमी ने इंजीनियर मिर्ज़ा का कॉलर पकड़कर, उन पर घूंसे बरसाकर और उनकी पगड़ी उतारकर उन पर हमला कर दिया। उसने उनकी इज्ज़तदार पगड़ी को ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया, उनका गला घोंटकर दम घोंट दिया और ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाए।" झेलम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर (DPO) तारिक अज़ीज़ सिंधु ने डॉन को बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 324 (हत्या की कोशिश) के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि मौलवी पर पहले भी हमला हुआ था और पिछले साल झेलम के डिप्टी कमिश्नर ने बैन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के एक एक्टिविस्ट द्वारा उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाने के बाद उन्हें मेंटेनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्डर (MPO) के तहत प्रोटेक्टिव कस्टडी भी दी थी। पिछले साल, इंजीनियर मिर्ज़ा पर उनके YouTube चैनल पर एक वीडियो को लेकर ईशनिंदा का केस चला था, जिसमें कथित तौर पर पवित्र पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई थीं और सूरह अल-निसा की आयतों का गलत मतलब निकाला गया था। शिकायत करने वाले ने तर्क दिया कि इन बातों ने न केवल पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों का उल्लंघन किया बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी बहुत ठेस पहुंचाई। उन्हें झेलम पुलिस ने पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस (MPO) के सेक्शन 3 के तहत हिरासत में लिया, और फिर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) को सौंप दिया।

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