Pakistan की अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की पत्नी को जमानत दी
Islamabad इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को सरकारी उपहारों की कथित अवैध बिक्री से जुड़े तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी। उन्हें गिरफ्तार किए जाने के करीब नौ महीने बाद यह जमानत दी गई।जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब द्वारा की गई सुनवाई के दौरान 50 वर्षीय पूर्व प्रथम महिला की जमानत याचिका को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के खिलाफ स्वीकार कर लिया गया।
अदालत के इस फैसले से बीबी को राहत मिली है, जिन्हें 31 जनवरी को एक अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दंपति को 14 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति औरंगजेब ने संघीय जांच एजेंसी के जांच अधिकारी से बीबी से आगे की पूछताछ की आवश्यकता के बारे में पूछा, जो खान की तीसरी पत्नी और आध्यात्मिक उपचारक हैं। अधिकारी ने पुष्टि की कि अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद न्यायाधीश ने जमानत दे दी।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अन्य देशों में भी इसी तरह की प्रथाओं का हवाला देते हुए कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी नियमों का हवाला देते हुए उपहार अपने घर ले गए थे। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान और उनकी पत्नी के खिलाफ विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों की बिक्री से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। एक सूत्र ने जियो न्यूज को बताया कि बीबी किसी अन्य मामले में वांछित या गिरफ्तार नहीं है और जमानत बांड जमा करने और विधिवत परमादेश जारी होने के बाद उसे रिहा किया जा सकता है।