नकदी संकट से जूझ रहे देश में मतदान की तारीखों को लेकर विवाद के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे एक पत्र में आम चुनाव की तारीख 6 नवंबर के रूप में एकतरफा प्रस्तावित की।
सीईसी सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे अपने पत्र में, अल्वी ने संविधान के अनुच्छेद 48(5) का हवाला दिया जो "उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है"।
हालाँकि, पाकिस्तान चुनाव आयोग के प्रमुख ने यह कहकर निमंत्रण ठुकरा दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव की तारीख से कोई लेना-देना नहीं है। अल्वी का पांच साल का कार्यकाल पिछले सप्ताह समाप्त हो गया।